

सुखनंदन कश्यप voice36.com
कोरबा। जिले के उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तरदा में मई 2024 में घटित एक जघन्य हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने वाले पति और उसके चचेरे भाई को न्यायालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 10 मई 2024 को तरदा ग्राम के भांठापारा में हुई थी। आरोपी राजू कुर्रे (29 वर्ष) पिता स्व. रामप्रसाद कुर्रे का विवाह सुनिता बाई से हुआ था। विवाह के बाद से ही राजू पत्नी को मायके से नगदी और सामान लाने के लिए प्रताड़ित करता था। जब सुनिता ने इन मांगों को मानने से इनकार किया, तो राजू ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।
इस साजिश में उसने अपने चचेरे भाई मनोज कुमार कुर्रे (33 वर्ष) पिता स्व. मंगलूराम कुर्रे को भी शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर सुनिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को आत्महत्या दिखाने के उद्देश्य से शव को साड़ी से बनाए गए फंदे से लगभग आठ फीट ऊंचे म्यांर में लटका दिया और फिर पुलिस तथा रिश्तेदारों को आत्महत्या की सूचना दी।
प्रारंभिक मर्ग जांच के बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। गहराई से की गई जांच में हत्या की पुष्टि हुई और दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने की कोशिश) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
मामला विचाराधीन रहने के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में पेश हुआ। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाया गया। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 100-100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।