

सुखनंदन कश्यप voice36.com
कोरबा, 26 जून 2025 — जिले के दो प्रमुख निजी अस्पतालों — श्वेता हॉस्पिटल एवं न्यू कोरबा हॉस्पिटल — में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, कोरबा द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत दोनों संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
🔍 निरीक्षण में मिली प्रमुख कमियां
श्वेता हॉस्पिटल में निरीक्षण दल द्वारा कई गंभीर खामियों की पहचान की गई। अस्पताल में चिकित्सकीय स्टाफ की भारी कमी पाई गई — 30 बिस्तरों के लिए केवल एक एमबीबीएस चिकित्सक और दो बीएएमएस डॉक्टरों की उपस्थिति दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, अस्पताल द्वारा बिना अनुमति व्यापक पैथोलॉजिकल जांच की जा रही थी, जबकि उन्हें केवल छोटे पैथोलॉजी लैब संचालन की अनुमति प्राप्त है।
सबसे गंभीर मामला तब सामने आया जब अस्पताल में दर्ज 368 ऑपरेशनों में से 40 ऑपरेशन एक ऐसे चिकित्सक द्वारा किए गए, जो अस्पताल में पंजीकृत नहीं थे। वहीं सरकारी चिकित्सकों की निजी सेवा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की विजिट का दस्तावेजीकरण भी नियमों के विरुद्ध पाया गया।
न्यू कोरबा हॉस्पिटल में निरीक्षण के दौरान 104 बेड की स्वीकृति के बावजूद पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की तैनाती नहीं पाई गई। इसके अलावा, अस्पताल में बाहरी और अपंजीकृत चिकित्सकों से मरीजों का उपचार करवाया जा रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। पैथोलॉजी संबंधी अनियमितताएं यहां भी सामने आईं।
📜 कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
दोनों अस्पतालों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध अनुज्ञापन निलंबन अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।