

सुखनंदन कश्यप voice36.com
कोरबा। करतला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवाडीह सेंद्रीपाली में बोलेरो चालक अमित कुमार साहू की सुनियोजित हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। फिरौती और लूट के इरादे से अपहरण कर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120बी के तहत दोषसिद्ध पाया और उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने की।
हत्या से पहले अपहरण, फिर पहचान लिए जाने पर मौत
जानकारी के अनुसार, मृतक अमित कुमार साहू (35 वर्ष) ग्राम नवाडीह सेंद्रीपाली निवासी था और बोलेरो वाहन बुकिंग में चलाता था। 14 फरवरी 2024 की रात लगभग 10:30 बजे एक घायल को अस्पताल पहुंचाने के बहाने उसे फोन कर बुलाया गया। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। अगली सुबह उसका शव ग्राम औरई से लबेद वन मार्ग पर मिला, जहां सिर पत्थर से कुचला हुआ था और शरीर बोलेरो से कुचला गया था।
साक्ष्य और विवेचना बनी सजा की बुनियाद
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने तत्कालीन एएसपी अभिषेक वर्मा एवं डीएसपी अजाक बेनेडिक्ट मिंज के पर्यवेक्षण में पांच टीमों का गठन किया। इन टीमों में करतला पुलिस, उरगा थाना, साइबर सेल, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड शामिल थे। घटनास्थल से बोलेरो, मृतक का मोबाइल फोन, खून सना पत्थर, घड़ी एवं हुडी कैप जब्त किए गए।
लूटा गया मोबाइल बना सुराग की कड़ी
जांच में खुलासा हुआ कि जिस मोबाइल नंबर से मृतक को फोन किया गया था, वह ग्राम केरवा के एक ग्रामीण का था, जिसका फोन घटना की शाम स्कूटी सवार दो युवकों ने लूट लिया था। टीम के द्वारा ग्राम केराकछार, नवाडीह, सेंदरीपाली, केरवाद्वारी, फत्तेगंज, गनियारी, औराई, लबेद, रीवाबहार, तुमान, चिकनीपाली आदि गाँव के लोगों से पूछताछ किया गया । इस सुराग से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। लगातार पूछताछ और गांवों में खोजबीन के दौरान पता चला कि नवाडीह के तीन युवक घटना के बाद से गांव में नहीं हैं।
पकड़े गए आरोपी, कबूल किया जुर्म
मुख्य आरोपी पवन कुमार कंवर को पकड़ने के बाद उसकी निशानदेही पर रायपुर से हेमलाल दिव्य और गोरखपुर-नेपाल बॉर्डर से राजेश लहरे को गिरफ्तार किया गया। तीनों ने अमित की हत्या की बात स्वीकार की। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने फिरौती के लिए योजना बनाई थी, लेकिन अमित द्वारा पहचान लिए जाने के कारण हत्या कर दी।
अपराधियों को मिला उनके गुनाहों का फल
नवाडीह सेंद्रीपाली निवासी राजेश कुमार लहरे (24), हेमलाल दिव्य उर्फ कुशवा (28) और पवन कुमार कंवर (27) को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार डडसेना की मजबूत विवेचना और साक्ष्य संकलन ने आरोपियों को बचने का कोई अवसर नहीं दिया।