
कोरबा। जिले में पंचायत चुनाव का रोमांच इन दिनों जोरों पर है। किसी भी उम्मीद्वार या उसके समर्थकों या कार्यकर्ताओं द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए, उसकी अनुमति के बगैर, नहीं किया जाना चाहिए। शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहाते या अन्य परिसम्पत्तियों का उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है।
आचार संहिता के दौरान शासकीय भवन में पोस्टर लगाना आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन हो सकता है। आचार संहिता के नियमों के अनुसार, चुनाव के दौरान शासकीय भवनों में किसी भी तरह के राजनीतिक पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री को लगाने की अनुमति नहीं होती है।
बावजूद इसके उम्मीदवारों के समर्थक व कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय भवनों में पोस्टर चिपकाए गए हैं
इस तरह के उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर सकता है।