

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में एक 13 साल की नाबालिग बच्ची से रेप और मर्डर के मामले में कोर्ट ने 61 वर्षीय आरोपी परदेशी लाल पंकज को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना 30 जून 2022 को खरौद गांव में हुई थी।
घटना का विवरण
मामला तब सामने आया जब खरौद गांव के 61 वर्षीय परदेशी लाल पंकज ने 13 साल की एक बच्ची को कथित तौर पर अगवा कर अपने घर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर शव को तालाब किनारे झाड़ियों में छिपा दिया।
बच्ची बिस्किट खरीदने दुकान गई थी लेकिन घर नहीं लौटी। परिजनों ने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 14 जुलाई, 2022 को खरौद के तालाब किनारे झाड़ियों में एक नरकंकाल मिला, जिसकी डीएनए जांच से पुष्टि हुई कि यह लापता नाबालिग का ही था।
जांच और गिरफ्तारी
पुलिस जांच के दौरान आरोपी के घर से मृतका के कपड़े और अन्य सामान बरामद हुए, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
कोर्ट का फैसला
तीन साल बाद, अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारा ने इस जघन्य अपराध को मानते हुए आरोपी परदेशी लाल पंकज को कई धाराओं के तहत सजा सुनाई। इसमें धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड शामिल है। इसके अतिरिक्त, धारा 201 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड, तथा धारा 363 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।