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दोस्त-दोस्त ना रहा…! जिगरी ही बन गया हत्यारा, पढ़ें पूरी खबर

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने साथी की हत्या कर दी। 6 अप्रैल को सिकोसा शराब दुकान में सभी ने एक साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया और 3 लोगों ने मिलकर यशवंत नेताम (24 साल) को लाठी और पत्थर से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। घटना गुंडरदेही थाना क्षेत्र की है। इतना ही नहीं आरोपियों ने उसका शव तांदुला नदी के पास रेत में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था। घटना के दूसरे दिन 7 अप्रैल को फिर शव को देखने पहुंचे तो मृतक का पैर दिखा। इसे आरोपियों ने फिर रेत डालकर छिपा दिया।

8 अप्रैल को जब आरोपी दोबारा मौके पर पहुंचे तो वहां से तेज दुर्गंध आने लगी थी। पकड़े जाने के डर से उन्होंने कोटगांव की एक दुकान से काले रंग का पॉलीथिन खरीदा और रात करीब 10 बजे शव को फिर से निकाला। इसके बाद उसे पॉलीथिन में लपेटकर थोड़ी दूरी पर दोबारा रेत में दफना दिया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार तीनों आरोपी मनीष ठाकुर, साहिल कंवर और ईमान कंवर – मृतक यशवंत नेताम के दोस्त थे और अक्सर साथ में शराब पीते थे। यशवंत की गुमशुदगी की रिपोर्ट जब गुंडरदेही थाने में दर्ज हुई, तो मृतक की मां ने इन तीनों पर शक जाहिर किया। पुलिस ने जब तीनों से अलग-अलग पूछताछ की तो उनके बयानों में विरोधाभास सामने आया और पूरा मामला उजागर हो गया।

 

एएसपी मोनिका ठाकुर ने बताया कि मृतक यशवंत डेंगरापार (थाना सुरेगांव) का रहने वाला था। दोस्तों के साथ विवाद हुआ जो धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। इसके बाद सभी नदी की ओर चले गए। जहां उन्होंने फिर से शराब पी थी। नशे की हालत में विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद कोटगांव निवासी मनीष ठाकुर (21 साल), डेंगरापार निवासी साहिल कंवर (19 साल) और ईमान कंवर (21 साल) ने मिलकर यशवंत का गला दबाया और लाठी, पत्थर से बेरहमी से पीटा।

 

गुरुवार को बालोद पुलिस ने युवक का शव रेत खोदकर निकलवाया। जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ है। वहीं गुंडरदेही पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल सामग्री भी जब्त कर ली है। मृतक के पिता कौशल नेताम ने बताया कि उनका बेटा अर्जुन्दा के एक मैकेनिकल वर्कशॉप में गाड़ियों की मरम्मत का काम सीख रहा था। बेटे का भविष्य बेहतर हो, इसके लिए उन्होंने गांव में खुद का एक नया दुकान भी शुरू करवा दिया था। लेकिन बुरी संगति और शराब की लत ने उसका जीवन छीन लिया।गुंडरदेही पुलिस ने इस मामले में (BNS) की धारा 103(1), 238 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दि

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