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प्रिया के हत्यारा लखन को उम्र कैद की सजा, पढ़े पूरी खबर

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सुखनंदन कश्यप Voice 36.com

 

कोरबा। प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए एक युवक ने अपने भाई के साथ मिलकर उसे मार डाला और फंदे पर लटका दिया। मामले में न्यायालय ने प्रेमी युवक को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है जबकि उसका भाई दोषमुक्त कर दिया गया।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी बोधराम कुर्रे द्वारा कटघोरा थाना के जटगा पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि उसकी 18 वर्षीय लड़की प्रिया कुर्रे 26 जून 2020 को सुबह घर से बिना बताये कहीं चली गई है। आस-पास रिश्तेदारी में पता करने पर कोई पता नहीं चल रहा है। सूचना पर पुलिस द्वारा गुम इंसान कायम कर पता तलाश में लिया गया।

इस बीच ग्राम पंचायत बनखेता के उप सरपंच विपिन जायसवाल द्वारा चौकी जटगा में आकर मर्ग की सूचना दी गई कि रावा रोड जामपानी के जंगल में किसी लड़की का कंकाल सराई पेड़ में लटका है। वह ग्राम बनवार के राहा रोड से दाहिनी ओर जंगल अंदर करीबन 100 मीटर गड्ढे जैसे स्थान में गया जहां सरई पेड़ के शाखा में सफेद चुनरी एवं हरी चुनरी में कंकाल नुमा लड़की लटकी मिली। एक धूप वाला चश्मा तथा एक पैर की सेन्डील वहीं पर पड़ी मिली।

पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मृतका की पहचान प्रिया कुर्रे के रूप में होने बाद सम्पूर्ण जांच में पाया गया कि अभियुक्त लखन यादव के द्वारा पीड़िता को घर से भगाकर ले जाकर जामपानी के जंगल रावा में अपने भाई अभियुक्त जगमोहन यादव के साथ मिलकर हत्या की गई। लखन यादव एवं जगमोहन यादव के खिलाफ धारा 302, 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मृतका के अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचारण निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (V) जोडी गई। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा विशेष न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन के साथ विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

 

पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई कि आरोपी लखन यादव का गांव में ही किराना दुकान है और गांव की ही 18 वर्षीय प्रिया कुर्रे के साथ जान पहचान होने से प्रेम संबंध स्थापित हो गया था। इस बीच लखन यादव का विवाह सामाजिक में तय होने के कारण उसके द्वारा प्रिया कुर्रे को समझाने की कोशिश की गई कि वह भी अपने समाज में शादी ब्याह कर ले लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद लखन यादव ने अपने भाई जगमोहन यादव के साथ मिलकर युवती को मोटरसाइकल पर बिठाकर जामपानी के जंगल ले जाकर चुनरी से गला दबाकर मार डाला और उसी चुनरी से पेड़ पर लटका कर वहां से दोनों भाई मोटरसाइकिल से वापस लौट आए। न्यायालय में विचारण के दौरान आरोपी लखन यादव पर दोष सिद्ध हुआ किंतु साक्ष्य के अभाव में जगमोहन यादव दोष मुक्त किया गया। प्रकरण में न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पीठासीन न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी लखन यादव पिता छतराम यादव 27 वर्ष निवासी लारीपारा ग्राम पंचायत नवापारा, थाना कटघोरा को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 25000 रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया गया है जिसका भुगतान न करने पर 6 माह का सश्रम अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा।

प्रकरण में शासन की तरफ से रमेश सिंह यादव विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।

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